
नई दिल्ली: जी 20 सम्मेलन के मद्देनजर पूरी दिल्ली में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में धारा 144 आगामी 12 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश के बाद धारा 144 लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी की गई सूचना में जानकारी दी गई है कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।लेटफॉर्म
जी-20 सम्मेलन के दौरान जी-20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचने वाले हैं। जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। अपनी सूचना में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पैरा-ग्लाइडर. पैरा-मोटर्स, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान या पैरा-जंपिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा पहुंचा सकते हैं।
धारा-144 के दौरान किन कार्यों पर रहेगी रोक
दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि द्वारा ऐसा करना भारती दंड संहिता की धारा 188 क तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।