
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मामला दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) से जुड़ा है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रैपिड रेल के लिए पैसे ना देने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सख्त लहजे में कहा है कि उनकी सरकार के पास विज्ञापन के लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान है लेकिन रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए नहीं।
जस्टिस संजय किशन कौन ने इस मामले में दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि दिल्ली सरकार के पास बजट में विज्ञापन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है लेकिन इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं कर सकते? जिसके सवाल में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को कहा है कि पिछले शुक्रवार को इस मद्द में आंशिक भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार दिल्ली सरकार को फटकार नहीं लगी है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट में पैसा ना देने के लिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी।
पिछली बार जब कोर्ट दिल्ली सरकार पर सख्त हुई थी तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया था। साथ में कोर्ट ने ये भी हिदायत दी थी कि अगर दिल्ली सरकार ने तय समय के अंदर भुगतान नहीं किया तो विज्ञापन बजट पर रोक लगा कर कोर्ट उस पैसे का भुगतान रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कर देगी।