ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना, करोड़ों के घोटाले का है मामला,

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कोलकाता: एक बार फिर पश्चिम बंगाल (West Bangal) की ममता सरकार (Mamta Banerjee) मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। मामला करोड़ों के घोटाले का है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta Highcourt) ने ममता सरकार पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने इसके पीछे की वजह बताई है कि भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) को सौंपने का आदेश सरकार ने नहीं मानी है। दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की महिला सहकारी समिति में हुए एक घोटाले से जुड़ा है। जिसकी जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है। वहीं कोर्ट ने ममता सरकार पर जुर्माना लगाते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है।

क्या है पूरा मामला?

साल 2020 में बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की एक महिला सहकारी समिति में 50 करोड़ से अधिक के गबन का एक मामला सामने आया था। इस घोटाले की वजह से इस सहकारी समिति को बंद करना पड़ा गया था और इसमें जिसने भी पैसा जमा किया था, उसे उसके पैसे वापस नहीं मिल पाया पाए थे। ये मामला जब सामने आया तो आनन फानन में मामला दर्ज कर इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई थी। पिछले तीन साल से सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और अबतक कम से कम पांच लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन तीन साल के बाद भी सीआईडी ये पता लगाने में नाकाम रही है कि गबन किया हुआ सारा पैसा कहां गया? सीआईडी की इसी सुस्त कार्रवाई से हाई कोर्ट नाराज है।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

सीआईडी की सुस्त कार्रवाई से नाराज हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को इस मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया था कि इस मामले की जांच सीआईडी से लेकर ईडी और सीबीआई को सौंपे। साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि इस मामले से जुड़ी सारी फाइल्स तीन दिन के भीतर केन्द्रीय एजेंसियों को सौंपे जाय। लेकिन बंगाल सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को नहीं माना और इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे नाराज हो कर कोर्ट ने सरकार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम को दो सप्ताह को अंदर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने को कहा और ये मामला तीन दिनों के अंदर ईडी और सीबीआई को सौंपने को कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस बार आदेश की अवेहलना की जाएगी तो राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब किया जाएगा।

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