Delhi: दिल्ली सचिवालय से बिना अनुमति फाइलें ले जाने पर पाबंदी, जारी हुआ आदेश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बीच दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दिल्ली सचिवालय से किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को बिना पूर्व अनुमति के बाहर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर जारी किया गया है। जीएडी द्वारा जारी इस आदेश में सभी विभागों, एजेंसियों और मंत्रिपरिषद के कैंप कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी सरकारी रिकॉर्ड या फाइल बिना पूर्व अनुमति के स्थानांतरित नहीं की जाएगी।

आदेश का उद्देश्य और निर्देश

जीएडी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभागों के प्रमुखों और शाखा प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यालयों में मौजूद सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहें। आदेश में कहा गया है, “यह निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों और कार्यालयों के शाखा प्रभारियों को उनके अनुभागों और शाखाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।”

बीजेपी की वापसी और राजनीतिक माहौल

दिल्ली में 26 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और पार्टी की इस सफलता को ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही, कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस आदेश को सत्ता परिवर्तन के दौरान प्रशासनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली सरकार का यह आदेश न केवल सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने में भी मदद करेगा। आने वाले दिनों में यह आदेश किस तरह से लागू किया जाता है और इसका प्रभाव क्या होगा, इस पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नजर बनी रहेगी।

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