अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, CBI को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10-10 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त शुक्रवार को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी पार्टी (AAP) ने स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया है और साथ ही अपने मुखिया के जेल से बाहर आने के बाद बड़े जश्न की तैयारी में भी कार्यकर्ता जुट गए हैं।

सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुईंया ने सीबीआई की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने सीबीआई को कहा है कि वो पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करें। उन्होंने कहा है कि सीबीआई के द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत को बेअसर करना था। मतलब, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है।

आपको बता दें कि दिल्ली शराब घटाले मामले में सीबीआई ने 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने इन्हें इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जिसके लिए ईडी के मामलों में 12 जुलाई को तो सीबीआई के मामले में 13 सितंबर को उन्हें जमानत दी गई है। हरियाणा चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहा होना, हरियाणा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

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