नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए ट्रेन हादसों में जान गंवाने और घायल यात्रियों को मिलने वाली मुआवजा राशि में 10 गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रत्नेश कुमार झा की तरफ से लिखी एक चिट्ठी के माध्यम से मिली है, जो उन्होंने ,संबंधित अधिकारियों को लिखी है। रेलवे के इस फैसले को यात्रियों के हित में काफी अहम माना जा रहा है।
नई गाइडलाइन्स में क्या क्या बाते हैं?
रेलवे द्वारा लिए गए नए फैसलों के मुताबिक, रेल हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब 50 हजार की जगह 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। जबकि गंभीर रुप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और सामान्य रुप से घायल यात्रियों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो अबतक क्रमश: 25 हजार और 5 हजार रुपए दिए जाते थे। इस नए दिशा निर्देश के मुताबिक, ट्रेन हादसा चाहे आपस में ट्रेनों की टक्कर की वजह से हुआ हो, ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुआ हो या फिर मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर हादसा हुआ हो, इन तीनों श्रेणियों में मुआवजे की राशि दी जाएगी। साथ ही ये नियम ट्रेन डकैती के दौरान हुए हादसे, आगजनी या ट्रेन से गिरने से हुई मौत पर भी लागू होंगे।
डॉक्टर्स की होगी अहम जिम्मेदारी
रेलवे की तरफ से मिलने वाली मुआवजा राशि तेजी से सही समय पर पीड़ित परिजनों को मिले इसके लिए रेलवे के डॉक्टर्स को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके रेलवे के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर भी सीनियर डिविजनल मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।