मनीष सिसोदिया को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 अक्तूबर को फिर होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की और इसे 4 अक्तूबर तक के लिए टाल दिया गया है। मतलब अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्तूबर को होगी। आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत के लिए कोर्ट से 3 से 4 घंटे का समय मांगा था।

दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। वही केन्द्रिय एजेंसियों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर एस.वी राजू कोर्ट के सामने पेश हुए थे। मनीष सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिक जमानत की याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका के साथ उन्होंने पत्नी के बिगड़ते हालात को बयां करती हुई कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी कोर्ट में पेश किया था।

एक तरह जहां शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया, वही इससे पहले 4 अगस्त को भी अंतरिम जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया था और अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में ईडी और सीबीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगी थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत चिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वो प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं कर रह रहे हैं।

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