चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी को हटाने का दिया आदेश, कई शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

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रांची: चुनाव आयोग (ECI) ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता  को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने का निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश में डीजीपी को पद हटाने के अलावा ये भी कहा गया है कि कार्यवाहक डीजीपी को कैडर में उपलब्ध सबसे वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अधिकारी को इनका प्रभार सौंपा जाना चाहिए।

सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार को शनिवार शाम 7 बजे तक इन निर्देशों का पालन कर इसकी रिपोर्ट आयोग के सामने रखने को कहा गया है। इसके अलावा, झारखंड सरकार को 21 अक्टूबर, 2024 को सुबह 10 बजे तक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के एक पैनल की सूची भी आयोग के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

दरअसल चुनाव आयोग ने ये फैसला पहले के चुनावों के दौरान गुप्ता के खिलाफ की गई शिकायतों और आयोग द्वारा की गई कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा आम चुनावों के दौरान, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों के बाद, अनुराग गुप्ता को झारखंड में एडीजी (विशेष शाखा) के पद से हटा दिया गया था। उस समय, उन्हें दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक झारखंड लौटने से रोक दिया गया था। आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार है।

इसके अलावा, 2016 में झारखंड से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के दौरान, उस समय अतिरिक्त डीजीपी रहे गुप्ता पर अधिकार के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे। आयोग ने एक जांच समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गुप्ता के खिलाफ विभागीय जांच के लिए चार्जशीट जारी की गई थी। जगन्नाथपुर थाना में 29.03.2018 को IPC की धारा 171(B)(E)/171(C)(F) के तहत केस नंबर 154/18 भी दर्ज किया गया था। 2021 में, झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17(A) के तहत जांच की अनुमति दी थी।

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