दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहना होगा

0Shares

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। उन्हें निचली अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन इस जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि जबतक दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तब तक निचली अदालत का फैसला मान्य नहीं होगा। इससे मतलब साफ है कि जबतक दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

दरअसल निचली आदलत की जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने भी इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की अनुमति दे दी और कहा कि जबतक हम इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक निचली अदालत का फैसला प्रभावी नहीं होगा। इसको लेकर ईडी हाईकोर्ट में दलील दी थी कि निचली अदालत में ईडी को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा है कि ईडी द्वारा कही गई बात सही नहीं है।

आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत ने 20 जून को मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को 21 जून को रिहा होना था, लेकिन इससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और फिर ईडी ने सुनवाई करने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *